Move to Jagran APP

सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर नप के ईओ पर लगा 25 हजार आर्थिक दंड

बिहार राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या 119-19 में सूचना आयुक्त ओमप्रकाश ने मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर परिषद के ईओ अजीत पर 25 हजार जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से कटौती की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 05:08 PM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 05:08 PM (IST)
सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर नप के ईओ पर लगा 25 हजार आर्थिक दंड
सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर नप के ईओ पर लगा 25 हजार आर्थिक दंड

सिवान । बिहार राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या 119-19 में सूचना आयुक्त ओमप्रकाश ने मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर परिषद के ईओ अजीत पर 25 हजार जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से कटौती की जाएगी। गौर करने वाली बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार युगल किशोर दुबे ने राज्य सूचना आयोग में उक्त वाद दर्ज कराया था। बार-बार सूचना देने के लिए स्मार पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया। इसके बावजूद उन्होंने विलंब से भी सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

loksabha election banner

बहरहाल, आयुक्त ने वाद का निष्पादन करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया। साथ ही इस राशि को उनके वेतन से काटकर सरकारी कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया है। कोषागार पदाधिकारी को राशि की कटौती कर सूचना के अधिकार अधिनियम हेड में जमा करना सुनिश्चित करने को कहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.