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    सीमित संख्या में ही बाइक या चार पहिया वाहन से करेंगे प्रचार

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 25 Sep 2021 12:04 AM (IST)

    सीतामढ़ी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है।

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    सीमित संख्या में ही बाइक या चार पहिया वाहन से करेंगे प्रचार

    सीतामढ़ी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क और प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस बार प्रत्याशियों को कई तरह के नियम-कानून से बंधकर चलना होगा। नियमों के पालन में चूक अथवा अनदेखी प्रत्याशियों को भारी पड़ सकती है। आयोग के निर्देश के उल्लंघन पर प्राथमिकी तक दर्ज हो सकती है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। वाहनों का काफिला लेकर चलने की मंशा रखने वाले चेत जाएं। किसी भी पद के उम्मीदवारों को अपने प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क के लिए गिने-चुने वाहन का इस्तेमाल करने की ही इजाजत होगी। इसको सख्ती से अनुपालन को लेकर निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद सह अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार ने सभी निर्वाची पदाधिकारी पंचायत सह बीडीओ को नियम जारी करते हुए इस पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए है। सीमित संख्या में ही बाइक या चार पहिया वाहन से करेंगे प्रचार : निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत चुनाव प्रचार अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को एक बाइक, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पद के प्रत्याशी को दो बाइक अथवा एक हल्का मोटर वाहन से प्रचार की अनुमति है। जबकि जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार बाइक अथवा दो चार पहिया मोटर वाहन या दोनों प्रकार के वाहन की मांग पर एक चार पहिया व एक बाइक से चुनाव प्रचार कर सकते है। इसके अलावें सभी छह पदों के प्रत्याशी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी व रिक्शा से भी चुनाव प्रचार कर सकते है। जिसको लेकर अनुमति लेनी होगी। इसका खर्च भी चुनाव खर्च में जुटेगा। चुनाव के दिन प्रत्याशी इस तरह के वाहन का कर सकेंगे उपयोग : मतदान के दिन प्रत्याशियों को वाहन प्रयोग करने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी या अभिकर्ता को एक हल्का चार पहिया मोटर वाहन से मतदान केंद्रों के भ्रमण की अनुमति होगी। इसी तरह मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को चालक सहित एक-एक बाइक की अनुमति रहेगी। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच को कोई भी यांत्रिक बाइक व वाहन की अनुमति नहीं है। परमिट की मूल प्रति वाहन के विड स्क्रीन पर चिपकाना होगा : वाहन के लिए परमिट संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी। प्रत्याशी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत परमिट अनुमति की मूल प्रति अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता को वाहन के विडो स्क्रीन पर चिपकाना होगा। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता अन्य किसी प्रकार के वाहन का परिचालन चुनावी कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई तय है।

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