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तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की बजी डुगडुगी, 38 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

Published: Fri, 25 Sep 2026 05:58 PM (IST)

Bihar MLC Election 2026:तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीतामढ़ी में ...और पढ़ें

तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।


HighLights

  1. तिरहुत स्नातक और शिक्षक चुनाव की तारीखें घोषित।

  2. सीतामढ़ी में 38 बूथों पर डाले जाएंगे वोट।

  3. आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Tirhut Graduate Constituency: बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बाद पूरे जिले में चुनावी कसरत शुरू हो चुकी है।

तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

38 बूथों पर वोटिंग

डीएम ने मतदाता सूची के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 दिसंबर 2025 तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 36,986 और शिक्षक क्षेत्र में 1,684 मतदाता दर्ज हैं।

फिलहाल मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। वोटरों की सहूलियत के लिए डुमरा और रुन्नीसैदपुर में एक-एक सहायक बूथ बनाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद स्नातक चुनाव के लिए कुल 38 (22 मूल व 16 सहायक) और शिक्षक चुनाव के लिए 17 मतदान केंद्र तय किए गए हैं।

आचार संहिता लागू

चुनावी बिगुल बजते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुजफ्फरपुर स्थित आयुक्त कार्यालय में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन पर्चे दाखिल किए जाएंगे।

इसके बाद 7 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं, 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना होगी।

जिले में धारा 163

शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए संपूर्ण सीतामढ़ी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिला स्तर पर अलग-अलग चुनावी कोषांगों का गठन कर दिया गया है।

बैठक के दौरान डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की।

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