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सीतामढ़ी: बिना मान्यता स्कूल चलाने पर शिक्षा विभाग सख्त, 31 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम

Published: Mon, 26 Oct 2026 06:44 PM (IST)

शिक्षा विभाग ने सीतामढ़ी के बेलसंड स्थित आवासीय ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को बिना मान्यता संचालित होने पर 31 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया है।

बिना मान्यता स्कूल चलाने पर शिक्षा विभाग सख्त, 31 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम (AI Generated Image)

बिना मान्यता स्कूल चलाने पर शिक्षा विभाग सख्त, 31 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम (AI Generated Image)

HighLights

  1. बिना मान्यता चल रहे स्कूल को बंद करने का आदेश।

  2. स्कूल में कमरों, शिक्षकों की कमी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी।

  3. उल्लंघन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जुर्माना।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बिना मान्यता स्कूल चलाने और निर्धारित मानकों की अनदेखी करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बेलसंड प्रखंड के भंडारी स्थित आवासीय ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को 31 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

विभागीय जांच में विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के संचालित पाया गया। स्कूल में महज तीन छोटे कमरे और तीन शिक्षक हैं, जबकि नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाएं चल रही हैं।

इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर से होकर 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन भी गुजर रही है। इन परिस्थितियों ने बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच में सामने आईं कई खामियां

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान सुजीत कुमार दास की ओर से 26 अक्टूबर को जारी पत्र के अनुसार, निजी विद्यालय प्रभाग की जांच में स्कूल बिना प्रस्वीकृति के संचालित पाया गया। विद्यालय का भवन एस्बेस्टस का है।

यहां तीन छोटे कमरों में नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। इन कक्षाओं के लिए महज तीन शिक्षक कार्यरत मिले। सीमित कमरों और शिक्षकों के बीच आठ कक्षाओं का संचालन शिक्षा व्यवस्था और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर सवाल खड़े करता है।

परिसर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट की तार

विद्यालय परिसर से होकर गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन भी चिंता का विषय है। बच्चों की मौजूदगी वाले परिसर में ऐसी स्थिति सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है। विभागीय जांच में सामने आई खामियों के बाद स्कूल प्रबंधन को संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लंघन पर एक लाख तक जुर्माना

शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 का हवाला दिया है। इसके तहत बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी संचालन जारी रखने पर प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

समय-सीमा के बाद कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 31 अक्टूबर तक विद्यालय का संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय-सीमा के बाद भी स्कूल संचालित मिला तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में बेलसंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। अब विभाग की कार्रवाई और निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन पर नजर रहेगी।