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वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से करदाताओं को होगा फायदा

सीतामढ़ी। जीएसटी से पूर्व चल रही टैक्स प्रणाली वैट के पुराने मामलों के निस्तारण के लिए बिहार सरकार द्वारा लाई गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के रूप में सुनहरा अवसर करदाताओं के समक्ष है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 12:29 AM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 12:29 AM (IST)
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से करदाताओं को होगा फायदा
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से करदाताओं को होगा फायदा

सीतामढ़ी। जीएसटी से पूर्व चल रही टैक्स प्रणाली वैट के पुराने मामलों के निस्तारण के लिए बिहार सरकार द्वारा लाई गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के रूप में सुनहरा अवसर करदाताओं के समक्ष है। वाणिज्य कर विभाग, सीतामढ़ी के वरीय पदाधिकारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त जफीर आलम ने वैट के पुराने मामलों के निस्तारण के लिए बिहार सरकार की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम में 90 फीसद तक की छूट है। वैट के मामलों से जुड़े व्यवसायियों को फायदा ही फायदा है। इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त आयुक्त जफीर आलम ने यह भी बताया कि इसके लिए सीतामढ़ी की टीम शहर के अलावा प्रखंडों में भी जाकर करदाता को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में शामिल होने की अपील कर रही है। कम टैक्स देकर वैट के पुराने मामलों से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर है। शहर के व्यवसायियों को जागरूक करने के दौरान राज्य कर सहायक आयुक्त विवेकानन्द राय ने बताया कि यह स्कीम हर प्रकार से करदाताओं को राहत पहुंचाने वाली है। इस योजना में सभी प्रकार के ब्याज एवं फाइन के बकाए पर 90 फीसद की माफी है, निर्धारित कर के बकाये में 65 फीसद की माफी है।

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