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बिहार के सरकारी शिक्षकों को अगले माह से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, अगस्त से HRA की दर में बढ़ोतरी

Published: Thu, 13 Aug 2026 07:40 PM (IST)

Bihar Teacher Revised Salary August: बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अगस्त से संशोधित आवास भत्ता (HRA) मिलेगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा विभाग के निर्देश पर अगस्त से संशोधित दर के अनुसार आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा। फाइल फोटो

शिक्षा विभाग के निर्देश पर अगस्त से संशोधित दर के अनुसार आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Teachers Hra Revision: जिला समेत पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अगस्त से संशोधित दर के अनुसार आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रियदर्शी सौरभ ने इस संबंध में सभी बीइओ और प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

चार श्रेणियों में HRA

अगस्त माह की अनुपस्थिति विवरणी नई एचआरए दर के अनुरूप तैयार कर समय पर भेजने का निर्देश दिया गया है। 12 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार आवास भत्ते की दर चार श्रेणियों में निर्धारित की गई है। वर्गीकृत शहरों में 10 प्रतिशत तथा अवर्गीकृत शहरों में 7.5 प्रतिशत एचआरए मिलेगा।

सीतामढ़ी नगर निगम में 10%

सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र को वर्गीकृत शहर की श्रेणी में रखा गया है, जहां शिक्षकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा।

वहीं जनकपुर रोड, बैरगनिया नगर परिषद, सुरसंड और बेलसंड नगर पंचायत को अवर्गीकृत शहर में शामिल किया गया है, जहां 7.5 प्रतिशत देय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत होगा।

8 किमी परिधि का नियम

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों को यह लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। निर्धारित शर्तें पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद ही लाभ दिया जाएगा। विवरणी में विसंगति पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक या बीइओ पर कार्रवाई होगी।

वर्तमान में यह है स्थिति

बिहार सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में 16 प्रतिशत तथा अन्य बड़े नगर निगमों (जैसे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर) में 8 प्रतिशत HRA देय होता है।

वहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी (TRE) शिक्षकों को भी पे-मैट्रिक्स के अनुसार एचआरए दिया जाता है, जिसकी एंट्री ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज होती है।