अमेरिकी नागरिक क्रिस्टोफर को दो साल की सजा, सीतामढ़ी में दो साल पहले हुआ था गिरफ्तार
अमेरिकी नागरिक क्रिस्टोफर जय च्यू को सीतामढ़ी कोर्ट ने विदेशी और पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन में दो साल की सजा ...और पढ़ें

विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है।
संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। Sitamarhi American Citizen Case: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पुपरी स्थित सीतामढ़ी विवेक कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमेरिकी नागरिक क्रिस्टोफर जय च्यू को दो साल की सजा सुनाई है।
लास एंजिल्स, कैलिफोर्निया निवासी क्रिस्टोफर को विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है। वह करीब दो साल पहले भिट्ठामोड़ से गिरफ्तार किया गया था।
बस में पकड़ा गया था
इस मामले में सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर सुरसंड थाना में कांड संख्या 408/24 दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, 28 अगस्त 2024 की सुबह करीब 6:30 बजे भारत-नेपाल मैत्री बस संख्या बीआर-01पीएल 7602 पटना-जनकपुर नेपाल में एक संदिग्ध व्यक्ति के सवार होने की सूचना मिली। पूछताछ और तलाशी के दौरान क्रिस्टोफर को गिरफ्तार किया गया था।
पूछताछ में उसने बताया था कि वह पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रहकर खिलौना और कपड़ा आदि का व्यवसाय कर रहा था।
उसके पास से एल्युमिनियम से बने चार पक्षी (खिलौने), मोबाइल, लगेज, क्वाइन वालेट और 2300 रुपये नकद बरामद किए गए थे। तलाशी के दौरान कई मोबाइल सिम कार्ड, ट्राली बैग, झोला, दो जोड़ी बॉक्स, एल्युमिनियम पैरोट्स और अन्य सामग्री भी बरामद हुई थी।
जेल की अवधि सजा में शामिल
क्रिस्टोफर की मां जमैका मूल की हजल मैय च्यू हैं। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कुमार ने अपने फैसले में उसे विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने क्रिस्टोफर को दो साल की सजा सुनाई है।
न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा है कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। इस तरह हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में शामिल किया जाएगा।
