बेलसंड में मिला कोरोना का 9वां पॉजिटिव, 24 घंटे में दूसरा केस आने से हड़कंप
सीतामढ़ी। जिले के बेलसंड प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव का 9वां केस मिला है। एक दिन पहले ही परिहार प्रखंड में एक केस सामने आया।
सीतामढ़ी। जिले के बेलसंड प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव का 9वां केस मिला है। एक दिन पहले ही परिहार प्रखंड में एक केस सामने आया। 24 घंटे के अंदर दूसरा केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दोनों ही मरीज क्वारंटाइन कैंपों मे रह रहे थे। रैंडम जांच के बाद उनके सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें परिहार के 26 साल के एक शख्स तथा बेलसंड में 34 साल के एक दूसरे व्यक्ति में पॉजिटिव केस सामने आया है। दोनों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने की है। उन्होंने यह भी बताया कि अबतक कोरोना पॉजिटिव के नौ मामले सामने आए हैं। रविवार देररात परिहार प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी की रिपोर्ट पॉ•िाटिव आई थी। ये दोनों कोरोना पॉ•िाटिव पुरुष कुछ ही दिन पूर्व श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सीतामढ़ी पहुंचे थे। जिन्हें प्रखंडों के क्वारंटाइन कैंपों में रखा गया था। उधर, जानकार सूत्रों ने बताया कि सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया शख्स गुजरात से 6 मई को आया था। क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद रैंडम जांच में उसके साथ पांच लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जिसमें 34 साल के इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों ही रिपोर्ट के बाद उनके क्वारंटाइन कैंपों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। उनके तीन किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा है कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ इतना कि हम बेहद सजग एवं सतर्क रहें, शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग अवश्य करें एवं सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करें। कंटनमेंट जोन में प्रशासन पहुंचाएगा जरूरी सामान
डीएम ने बेलसंड व परिहार के कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में सभी सरकारी/निजी प्रतिष्ठान/ स्कूल/ कॉलेज/ दुकान सभी प्रकार के वाहन की परिचालन/ आवाजाही एवं अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, न हीं अपने आस-पास के किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे। इस दौरान सभी के घरों पर दूध, सब्जी एवं आवश्यक खाद्य सामग्री बाजार मूल्य पर जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जाएगा। उचित राशि देकर अपना सामान ले सकते हैं। सामान पहुंचाने एवं लेने वाले व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मास्क या गमछा से मुंह ढकेंगे। सभी लोग एक-दूसरे से सदैव कम से कम 2 मीटर की दूरी का फासला रखेंगे।