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65 में से 59 की रिपोर्ट निगेटिव, तीन और जांच में गई

सीतामढ़ी। कोरोनावायरस के संदिग्ध लक्षणों वाले सैंपल की जांच में रिपोर्ट का लगातार निगेटिव निकलना जिले के लिए खुशी की बात है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Apr 2020 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 06:08 AM (IST)
65 में से 59 की रिपोर्ट निगेटिव, तीन और जांच में गई
65 में से 59 की रिपोर्ट निगेटिव, तीन और जांच में गई

सीतामढ़ी। कोरोनावायरस के संदिग्ध लक्षणों वाले सैंपल की जांच में रिपोर्ट का लगातार निगेटिव निकलना जिले के लिए खुशी की बात है। अभी तक 65 में से 59 जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। तीन और संदिग्धों के सैंपल सोमवार को जांच के लिए पटना के आरएमआरआइ हॉस्पीटल भेजे गए। जिले में अब तक कुल 15791 लोगो की स्क्रीनिग की गई है। इन्हीं में से कुल 65 संदिग्ध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा है कि यह हमारे जिले के लिए राहत की बात है। बावजूद खतरा अभी टला नहीं है। हमें और सतर्कता व तत्परता के साथ एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से ही जिला पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब रहा है। परंतु अभी भी हमें और ज्यादा ही सतर्कता एवं संयम का परिचय देना है। ताकि आने वाले समय में भी सीतामढ़ी को कोरोना मुक्त जिला बनाकर रखा जा सके। बिना उचित अनुमति के चलने वाले वाहन होंगे जब्त डीएम के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी चितरंजन प्रसाद ने जारी दिशा-निर्देश के आलोक में कहा है कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएंगे। साथ ही पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। पास के पीछे चेकिग हेतु एक लॉगबुक प्रिट कराया जाएगा। जिसमें पुलिस द्वारा चेकिग के समय, तिथि, स्थान एवं समय अंकित रहेगा। पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर भी करेंगे। आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। चेकिग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर वाहनों को जब्त किया जा सकता है। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखेंगे। पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। बिना मास्क पहने ड्राइवर एवं सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

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