नये एक्ट से परिवहन विभाग के राजस्व में इजाफा
देश में नया परिवहन एक्ट लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय का राजस्व भी बढ़ गई है। नये एक्ट के लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने सिर्फ वाहनों से जुर्माना वसूलकर 21 लाख रुपये का राजस्व जमा किया है।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा:
देश में नया परिवहन एक्ट लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय का राजस्व भी बढ़ गई है। नये एक्ट के लागू होने के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने सिर्फ वाहनों से जुर्माना वसूलकर 21 लाख रुपये का राजस्व जमा किया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पादधिकारी शशि शेखरम ने बताया जुर्माने की यह राशि अधिकांश ओवर लोडिग तथा परिवहन नियमों को तोड़ने के मामलों मे वसूल किया गया है। सितंबर से लागू नये परिवहन कानून की वजह से शेखपुरा जैसे छोटे जिले में ड्राईवरी लाइसेंसे लेने वालों आवेदकों की संख्या भी अचानक बढ़ गया है। पहली सितंबर से लागू नये एक्ट के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने नवंबर तक तीन महीने में लगभग दो हजार लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी किया है। इससे विभाग की अलग कमाई हो रही है। इस बाबत डीटीओ बताते हैं पहले हर महीने औसतन तीन से पांच लोग ही लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे। मगर नये एक्ट की सख्ती के बाद इसकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बताया गया सितंबर महीने में 622, अक्टूबर में 800 तथा नवंबर महीने में 501 लर्निंग ड्राईवरी लाइसेंस जारी किए गए हैं। नये एक्ट के लागू होने के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिग में 21 लाख रुपया का जुर्माना वसूल किया है। इसमें 15 लाख डीटीओ ने तथा 6 लाख रुपया एमवीआई ने अपनी चेकिग चलकर वसूला है।
----
सर्व-क्षमा योजना के लाभ की अपील---
जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने डि़फाल्टर वाहन मालिकों से विभाग की सर्व क्षमा योजना का लाभ लेने की अपील की है। इस बाबत बताया कि जो वाहन मालिक टैक्स डि़फाल्टर हैं यह फिटनेस को लेकर पहले की समस्या है तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में वाहन मालिकों से कुछ निश्चित राशि लेकर उनके वाहनों का कागजात तैयार किया जायेगा। इसमें बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर की ट्राली चला रहे किसानों तथा आटो मालिकों को इसका सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। अन्य वाहनों के लिए भी इसी तरह की योजना शुरू की गई है।