पड़ोसी को भाला घोंपकर मारने वाले तीन लोगों को आजीवन कारावास
मामूली विवाद में अपने पड़ोसी को भाला घोंपकर हत्या करने के मामले में स्थानीय अदाल।
शेखपुरा : मामूली विवाद में अपने पड़ोसी को भाला घोंपकर हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा मंगलवार को शेखपुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय से जेल भेज दिया गया। यह मामला जिला के कुसेढ़ी गांव का है। इस बाबत अपर लोक अभियोजक शांति कुमारी ने बताया कि घर के नाली विवाद में आरोपियों ने मथुरा पंडित को भाला घोंपकर मार डाला था। गांव में यह घटना 11 सितंबर 2013 को हुई थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि हत्या के इस मामले में गांव के ही तीन लोगों संटू राम, मुसन राम तथा जोगी राम को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। हत्या के इस मामले में चली सुनवाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने मंगलवार को पूरा करते हुए तीनों नामजद को दोषी ठहराया और तीनों को आजीवन कारावास के साथ तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिस समय अदालत ने यह सजा सुनाई उस समय अदालत में तीनों दोषी भी उपस्थित थे। सजा सुनाए जाने के साथ ही वहां तैनात पुलिस ने तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इधर मृतक मथुरा पंडित के पीड़ित परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है।