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प्रशासन ने मास्क चेकिंग के साथ चलाया रोको-टोको अभियान

शेखपुरा। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होते देख जिला प्रशासन द्वारा इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जगह-जगह मास्क चेकिग अभियान चलाया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 11:52 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 11:52 PM (IST)
प्रशासन ने मास्क चेकिंग के साथ चलाया रोको-टोको अभियान
प्रशासन ने मास्क चेकिंग के साथ चलाया रोको-टोको अभियान

शेखपुरा। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होते देख जिला प्रशासन द्वारा इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जगह-जगह मास्क चेकिग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को स्थानीय रामाधीन कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने कॉलेज मोड़ सहित अन्य सड़क मार्गो पर मास्क चेकिग और रोको-टोको अभियान चलाया। इस अभियान में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दिवाकर कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशिशेखरम और कॉलेज के कई शिक्षक मौजूद थे। रोको-टोको अभियान के दौरान बिना मास्क के सफर करने वाले कई बाइक सवार लोगों के साथ वाहनों पर सफर करने वालों और आम राहगीरों को रोक कर उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी। कई लोगों से 50 रुपये का जुर्माना वसूली कर दो मास्क भी दिए गए। एनसीसी कैडेट्स ने लोगों के बीच कोरोना से बचने के सर्वाधिक आसान उपाय मास्क लगाने के प्रति जागरुकता अभियान चलाया।

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धार्मिक स्थलों के दरवाजे आम लोगों के लिए हुए बंद

शेखपुरा डीएम इनायत खान के द्वारा जिले में धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में वरीय अधिकारी की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। जबकि कनीय कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थिति में कार्य करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि यह आदेश पुलिस विभाग, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार जैसे आवश्यक सेवाओं वाले विभागों पर लागू नहीं होगा। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के आने-जाने पर रोक रहेगी। वहीं प्राइवेट कार्यालयों में व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक कार्यालयों में33 प्रतिशत कर्मियों की ही उपस्थिति रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम लागू नहीं रहेगा।

सार्वजनिक समारोहों पर रोक : जिलाधिकारी के द्वारा आदेश निर्गत कर सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति तथा श्राद्ध और विवाह जैसे समारोह के लिए 200 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही लाने ले जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिया गया है। साथ ही साथ सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जमावड़ा नहीं होने के लिए भी अधिकारियों को सतर्क किया गया है।

कोरोनारोधी टीके का दूसरा डोज लेने वाले डीपीएम सहित कई हेल्थ वर्कर संक्रमित : शेखपुरा जिले में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। शनिवार को भी कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या में भारी वृद्धि रही और 30 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम सहित बरबीघा रेफरल अस्पताल के एक दंत चिकित्सक एवं एक आयुष चिकित्सक के साथ-साथ एक एएनएम भी पॉजिटिव पाई गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी में बताया गया है कि जिले में कोविड-19 वालों की संख्या बढ़कर 90 के करीब हो गई है। सभी एक्टिव केस बताए जा रहे हैं । ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं ।


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