Move to Jagran APP

राजो ¨सह हत्याकांड में सूचक पोते सुदर्शन ने याचिका वापस ली

शेखपुरा : कांग्रेसी दिग्गज राजो ¨सह की हत्याकांड से जुड़े एक मामले में उनके पोते तथा बरबीघा के कांग्र

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 07:23 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 07:23 PM (IST)
राजो ¨सह हत्याकांड में सूचक पोते सुदर्शन ने याचिका वापस ली
राजो ¨सह हत्याकांड में सूचक पोते सुदर्शन ने याचिका वापस ली

शेखपुरा : कांग्रेसी दिग्गज राजो ¨सह की हत्याकांड से जुड़े एक मामले में उनके पोते तथा बरबीघा के कांग्रेस विधायक सुदर्शन ने पटना हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस याचिका के वापस ले लिए जाने के बाद अब इस मामले से जुड़े शेखपुरा के जदयू विधायक रंधीर कुमार सोनी तथा राजद नेता पहलवान लट्टू यादव सहित कई की मुश्किलें खत्म हो गई है। राजो ¨सह की हत्या में दर्ज प्राथमिकी में उनके पोता सुदर्शन कुमार सूचक हैं। यहां बताना जरुरी है कि 9 सितंबर 2005 को शेखपुरा के जिला कांग्रेस कार्यालय आजाद ¨हद आश्रम में राजो ¨सह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में तब बरबीघा के विधायक अशोक चौधरी के साथ शेखपुरा के रंधीर कुमार सोनी, शंभू यादव, पहलवान लट्टू यादव, मुकेश यादव, अनील महतो मुन्ना महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने अपनी जांच शंभू यादव तथा अनिल महतो को छोड़कर बाकी सभी नामजद को क्लीन चिट दे दिया था। न्यायिक सुनवाई में निचली शेखपुरा की अदालत ने भी पुलिस की जांच के क्लीन चिट को हरी झंडी दिखा दी थी। बाद में सूचक की हैसियत से सुदर्शन ने पुलिस की जांच रिपोर्ट तथा निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि पुलिस द्वारा जिन लोगों को क्लीनचिट दिया गया है उन्हें भी मामले में अभियुक्त बनाया जाए। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को यह कहते हुए मामला लौटा दिया कि हाई कोर्ट से ही इसे सुलझा लिया जाए। सुदर्शन कुमार द्वारा दायर यह याचिका पिछले आठ वर्षों से लंबित था। बताया गया कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुदर्शन ने अपने अधिवक्ता में माध्यम से उक्त याचिका ही वापस ले लिया। याचिका वापस लेने की पुष्टि सुदर्शन के सहयोगी राजेश कुमार ने फोन पर की है।

loksabha election banner

शंभू-अनील का मामला अभी निचली अदालत में लंबित

राजो ¨सह हत्याकांड में नामजद शंभू यादव तथा अनिल महतो का मामला अभी शेखपुरा की निचली अदालत में लंबित है। बाकी के लोगों को भी फिर से अभियुक्त बनाने की याचिका वापस लेने के बाद अब लोगों का समूचा ध्यान शंभू यादव तथा अनिल महतो से जुड़ी न्यायिक कार्रवाई पर चला गया है। अब इन दोनों के खिलाफ अगला कदम क्या होगा यह तो मामले की अगली तारीख पर टिक गई है। इन दोनों के खिलाफ निचली अदालत में अधिकांश गवाह होस्टाइल हो चुके हैं। शंभू और अनिल अभी जमानत पर हैं।

---------------------

याचिका वापस लेने में भविष्य की राजनीति तो नहीं

राजो ¨सह हत्याकांड में उनके ही अपने पोते और प्राथमिकी के सूचक सुदर्शन द्वारा याचिका वापस ले लेने के पीछे लोग सुदर्शन के भविष्य की राजनीति तालाश रहे हैं। क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुदर्शन में 2013 में तब यह याचिका दाखिल किया था, जबकि वे सक्रीय राजनीति में नहीं थे। अब वे विधायक हो गए हैं। सो अपने आगे की राजनीति को देखते हुए उन्होंने याचिका वापस लेना ही भला समझा। जिला के बरबीघा विधान सभा कांग्रेस के विधायक सुदर्शन की नीतीश कुमार से निकटता को लेकर भी आगामी विस चुनाव को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अपने भविष्य की इन्हीं राजनीति की वजह से उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले लिया है।   


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.