पाक्सो एक्ट में युवक को 12 साल की कैद
शेखपुरा। पाक्सो एक्ट के एक मामले में शेखपुरा की विशेष अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद तथा 20 हजार जुर्माना सुनाया है। यह फैसला सोमवार को विशेष अदालत के न्यायधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। इसकी जानकारी विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक नाईला बेगम ने दी।
शेखपुरा। पाक्सो एक्ट के एक मामले में शेखपुरा की विशेष अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद तथा 20 हजार जुर्माना सुनाया है। यह फैसला सोमवार को विशेष अदालत के न्यायधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। इसकी जानकारी विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक नाईला बेगम ने दी। नाईला बेगम ने बताया कि मामला जिला के सिरारी पुलिस ओपी के भदौंसी गांव का है। इसमें आरोपी जितेंद्र कुमार पर गांव की ही के नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप है।