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बिना मास्क वोट देने पहुंचे तो भरना होगा जुर्माना

शेखपुरा। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र से लेकर चुनाव प्रचार में भी सब कुछ बदला-बदला नजर आयेगा। यह बदलाव कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया है। इस बार मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों के साथ-साथ आम मतदाता को भी इस बदली हुई व्यवस्था में मतदान करना और कराना होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 10:54 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 06:21 AM (IST)
बिना मास्क वोट देने पहुंचे तो भरना होगा जुर्माना
बिना मास्क वोट देने पहुंचे तो भरना होगा जुर्माना

शेखपुरा। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र से लेकर चुनाव प्रचार में भी सब कुछ बदला-बदला नजर आयेगा। यह बदलाव कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया है। इस बार मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों के साथ-साथ आम मतदाता को भी इस बदली हुई व्यवस्था में मतदान करना और कराना होगा। कोरोना काल के दौरान हो रहे चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसमें मतदाता के साथ मतदानकर्मियों के लिए भी निर्देश हैं। अपर निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने बताया इस बार हर मतदाता को मास्क पहनकर मतदान करना होगा। बिना मास्क पहने मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाता को अपना वोट डालने से पहले जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना मास्क के मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाता से 50 रुपया जुर्माना वसूल किया जायेगा। मतदान केंद्र पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए दो-दो गज की दूरी पर घेरा बनाया जायेगा। मतदाता इसी घेरे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेगें। इस शर्त के तहत मतदान केंद्र पर के बार में 15 से अधिक मतदाता लाइन में खड़े नहीं रह सकते हैं। बाकी वोटरों को वहां से हटकर इंतजार करना होगा। वोट डालने के पहले सभी मतदाता की थर्मल स्क्रीनिग होगी। इवीएम का बटन दबाने से पहले सभी मतदाता का हाथ सैनिटाइ•ा से साफ कराया जायेगा। ---

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पॉ•िाटिव भी कर सकेगें अपना मतदान

जासं, शेखपुरा

विधान सभा चुनाव में किसी भी वैध मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। यहां तक कि कोरोना पॉ•िाटिव मरीज को भी मतदान करने का अवसर दिया जायेगा। ऐसे लोगों के लिए मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले मतदान कराया जायेगा। अपर निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया मतदान केंद्र पर सभी वोटरों के शारीरिक तापमान को मापा जायेगा। इसके लिए सभी बूथ पर थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था होगी। जिस वॉटर का तापमान अधिक होगा उन्हें तुरंत वोट देने नहीं दिया जायेगा। ऐसे वोटरों को पीठासीन पादधिकारी एक टोकन देगें। इसी टोकन के आधार पर मतदान समाप्त होने के तय समय से एक घंटा पहले ऐसे वोटरों से मतदान कराया जायेगा। पहले से पॉ•िाटिव मरीजों के लिए भी मतदान का यही प्रोटोकॉल अपनाया जायेगा। पॉ•िाटिव मरीज होम आइसोलेशन में हों या आइसोलेशन सेंटर पर सभी को मताधिकार का अवसर दिया जायेगा। ऐसे वोटरों का मतदान कराने के दौरान बूथ पर तैनात सभी मतदानकर्मी पीपीई किट पहनकर अपनी जिम्मेवारी निभायेगें।


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