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शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

शिवहर। लॉकडाउन की अवधि में हुए विस्तार को लेकर डीएम अवनीश कुमार ने सोमवार को एडवाइजरी जारी की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 12:17 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:10 AM (IST)
शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

शिवहर। लॉकडाउन की अवधि में हुए विस्तार को लेकर डीएम अवनीश कुमार ने सोमवार को एडवाइजरी जारी की। बताया कि 16 अगस्त 20 तक भारत सरकार के अधीनस्थ रक्षा केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं मसलन पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित आपदा प्रबंधन, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र, बिजली उत्पादन एवं वितरण संबंधी कार्य प्रारंभिक चेतावनी के साथ शत प्रतिशत कर्मी के साथ खुले रहेंगे।

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राज्य सरकार के अधीनस्थ पुलिस, गृहरक्षक, नागरिक सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, कारा, जिला प्रशासन, कोषागार, आईटी सेवा, बिजली पानी की आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, नगर पंचायत, पर्यावरण एवं समाज कल्याण से जुड़े संस्थान भी शत प्रतिशत खुलेंगे।

निजी कार्यालय 50 फीसद कार्यबल के साथ क्रियाशील रहेंगे। सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संध्या छह बजे तक खुलेंगे। शॉपिग मॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी जबकि होटल, ढ़ाबा एवं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, पशु चिकित्सालय, दवा दुकान, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं एंबुलेंस आदि क्रियाशील रहेंगे। वहीं संबंधित सेवाओं से संबद्ध वाहन संचालन की अनुमति रहेगी परंतु अन्य सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए पूरे जिले में निजी वाहनों का परिचालन हो सकेगा। मालवाहक वाहनों का परिचालन, गोदामों में लोडिग एवं अनलोडिग, सरकारी वाहन, कर्मचारियों को परिचय पत्र के आधार पर एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को केवल कार्यस्थल तक आने जाने के लिए वाहन उपयोग की अनुमति रहेगी। रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक व्यक्तिगत आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी कितु आवश्यक आवश्यक गतिविधियों के साथ राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यक्ति एवं मालवाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। निर्माण कार्य एवं संबंधित दुकान व कृषि से संबंधित दुकानें खोली जा सकेंगी।

सभी प्रकार के शिक्षण एवं संस्थान, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल एवं धार्मिक समागम बिना किसी अपवाद के बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। पार्क एवं व्यायामशाला खोलने की अनुमति नहीं होगी।

डीएम अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पूर्व के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। वहीं जिलावासियों का आह्वान किया है कि उक्त दिशा निर्देशों का हर हाल में अनुपालन अनिवार्य है।


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