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चुनाव प्रचार से लेकर कार्यालय खोलने तक के लिए परमिशन जरूरी

विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर शिवहर कांग्रेस में भी बड़ी फूट पड़ी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 01:53 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 05:13 AM (IST)
चुनाव प्रचार से लेकर कार्यालय खोलने तक के लिए परमिशन जरूरी
चुनाव प्रचार से लेकर कार्यालय खोलने तक के लिए परमिशन जरूरी

शिवहर। विधानसभा चुनाव के तहत प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार करने से लेकर चुनाव कार्यालय खोलने तक के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। सोमवार को एसडीओ कार्यालय में प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ मो. इश्तियाक अली अंसारी ने इसकी जानकारी दी। एसडीओ ने कहा कि प्रत्याशियों को क्षेत्र में चुनाव संबंधी कैंप खोलने, चुनाव प्रचार-प्रसार करने, वाहन चलाने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने व प्रचार प्रसार के लिए स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में सिगल विडो खोला गया है। यहां किसी भी प्रकार का चुनाव संबंधी कार्य के लिए परमिशन ले सकते है। इसके लिए सभी प्रकार की टीम गठित की गई है। प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों पर चुनाव आयोग की नजर है।

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निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि आय-व्यय के लिए ट्रेजरी में कार्यालय खोला गया है। जहां पर 22 व 27 अक्टूबर को तथा 1 नवंबर को खर्च का ब्योरा दिखाना होगा। इसके अलावा प्रत्याशियों को आपराधिक मामले, चाहे वह दोषी हो या फिर उनके खिलाफ मामला लंबित है। इसकी जानकारी टीवी और अखबार के माध्यम से 20 से 23 अक्टूबर, 24 से 27 अक्टूबर तथा 28 अक्टूबर से पहली नवंबर तक प्रकाशित तथा प्रसारित कराना होगा।


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