सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर 30 अप्रैल तक रोक
शिवहर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शिवहर डीएम स
शिवहर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शिवहर डीएम सज्जन राजशेखर और एसपी डॉ. संजय भारती ने 30 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं कार्यालयों के मेन गेट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है। तमाम अधिकारी और कर्मियों को मास्क के साथ कार्यालय में प्रवेश का निर्देश दिया है। प्रवेश स्थल पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डीएम ने सब्जी मंडी, बस स्टैंड, कोर्ट परिसर और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्त की है। वहीं अधिकारियों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में जारी निर्देश में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से एसडीओ व एसडीपीओ को कार्य स्थलों, धार्मिक स्थल, शॉपिग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि के संचालन में निर्धारित मानक का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। स्कूल, कॉलेज व कोचिग के संचालन पर 11 अप्रैल तक रोक रहेगी। इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन पर रोक लगी रहेगी। हालांकि, विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक आयोजन पर यह लागू नहीं होगा। श्राद्ध व विवाह के लिए लोगों की संख्या सीमित रहेगी। एसडीपीओ व एसडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 फीसद क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में यात्री को ढ़ोने नहीं दिया जाएगा। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। डीएम ने सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व सभी थानाध्यक्षों को दी गई है। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी पूर्व की तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे।