सोशल मीडिया पर की राजनीतिक पोस्ट तो खैर नहीं
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक पोस्ट की तो खैर नहीं।
शिवहर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक पोस्ट की तो खैर नहीं। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश डीएम अवनीश कुमार सिंह ने जारी किया है। डीएम ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में निषेधाज्ञा लागू हो गई है। इसके तहत अगले आदेश तक धारा 144 के तहत तहत जिले में धरना, प्रदर्शन, जुलूस और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर प्रचार, राजनीतिक सामग्री, लाईव कार्यक्रम, प्रत्याशी व दल के पक्ष-विपक्ष में किए जाने वाले पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह का पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा है कि जुलूस समेत किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। बगैर पूर्व सूचना किसी भी प्रकार का आयोजन या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डीएम ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता की अवधि में शस्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला समेत घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के प्रति समर्पित और संकल्पित है। शत-प्रतिशत मतदान कराना प्राथमिकता में शामिल है।