माझी पूर्वी में मुखिया पद पर कोर्ट के फैसले का इंतजार
सारण। माझी पूर्वी पंचायत के दो नवनिर्वाचित मुखिया को लेकर चल रहे विवाद की चर्चा जोरों पर है।
सारण। माझी पूर्वी पंचायत के दो नवनिर्वाचित मुखिया को लेकर चल रहे विवाद की चर्चा जोरों पर है। दरअसल, मामला कोर्ट में जाने के बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि देरी होने पर उपमुखिया प्रभार में रह सकते हैं।
बताया जाता है कि चुनाव में माझी प्रखंड के माझी पूर्वी पंचायत में बारह उम्मीदवारों ने मुखिया पद के लिए नामाकन किया था। जिसमें एक उम्मीदवार सुकुटी पर आरोप था कि उन्होंने गलत नाम देकर अपना नामाकन कराया था। जिसको लेकर एक प्रतिद्वंद्वी ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसकी जांच चल ही रही थी कि परिणाम आ गया और सुकुटी विजयी घोषित कर दिए गए। इधर फैसला आया कि सुकुटी का नामाकन अवैध है। इसलिए उनका नामाकन एव विजयी प्रमाण पत्र न देकर पुन: चुनाव कराने का आदेश दिया गया। जिसमें 11 लोग उम्मीदवार हुए। इस फैसले को लेकर सुकुटी चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट चले गये। 15 जून को चुनाव हुआ एवं 16 जून के परिणाम में नवरत्न प्रसाद विजयी हुए लेकिन कोर्ट का फैसला आया कि दुबारा चुनाव में जीते उम्मीदवार को प्रमाण पत्र नहीं देना है।
बीडीओ बोले
बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद जब तक फैसला नहीं आता है तब तक कोई नया निर्णय नहीं दिया जाएगा। जो कोर्टं आदेश देगी उसी पर फैसला दिया जाएगा।
माझी एआरओ बोले
इस संबध में एआरओ अखिलेश कुमार ने कहा कि कोर्ट का मामला आने से पहले कुछ नहीं फैसला लिया जाएगा।