जेल कांड में बहस समाप्त, अब आएगा कोर्ट का फैसला
छपरा। मंडल कारा पर आक्रोशित कैदियों द्वारा कब्जा कर पुलिस पर पथराव व फाय¨रग मामले म
छपरा। मंडल कारा पर आक्रोशित कैदियों द्वारा कब्जा कर पुलिस पर पथराव व फाय¨रग मामले में बुधवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी की कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पुलिस अनुसंधान, कोर्ट में हुई गवाहों की गवाही और विभिन्न प्रदर्षों को लेकर अपनी-अपनी दलीलें दी गई। इस क्रम में उच्च्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च्च न्यायालयों में दिए गए नियमनों को दोनों पक्षों की ओर से उ²त किया गया। बचाव पक्ष ने आरोपितों की संलिप्तता नहीं होने की दलील देते हुए उन्हें इस मामले से बरी किए जाने का आग्रह किया। वहीं अभियोजन ने इसके लिए कड़ी सजा के लिए निवेदन किया। मंडल कारा से दो आरोपियों ऋषि मुनी ¨सह व राजेश तुरहा को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं जमानत प्राप्त आरोपी जटाशंकर कोर्ट में उपस्थित हुआ। इस मामले में अभियोजन की ओर से लगभग चार दर्जन गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। जिनमें आइजी अभियान व छपरा के तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्णन भी शामिल हैं। इस मामले में कोर्ट का फैसला 29 जून को आ सकता है। बताते चलें कि कुछ कैदियों के स्थानांतरण व मुलाकाती को ले वर्ष 2002 में होली के समय आक्रोशित कैदियों ने मंडल कारा पर कब्जा कर लिया था। जिसमें पुलिसिया कार्रवाई की गई। जिसमें पांच बंदियों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस घटना में तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्णन भी जख्मी हुए थे जबकि डीएम के अंगरक्षक को भी चोटें आई थी।