हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की स•ा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम धर्मेंद्र झा ने तरैया थाना कांड संख्या-43/16 के सत्रवाद संख्या 468/16 हत्या मामले में तरैया थाना क्षेत्र के रामपुर महेश निवासी शभु राम को दफा 302 में और गणेश राम तथा दिनेश राम को दफा 302/34में आजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी।
जासं, छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम धर्मेंद्र झा ने तरैया थाना कांड संख्या-43/16 के सत्रवाद संख्या 468/16 हत्या मामले में तरैया थाना क्षेत्र के रामपुर महेश निवासी शभु राम को दफा 302 में और गणेश राम तथा दिनेश राम को दफा 302/34में आजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी।
उसी गांव के निवासी ओमप्रकाश राम ने 26 अप्रैल 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उनके पिता श्रीभगवान राम खेत देख कर लौट रहे थे। फुलेना नट के मकान के पास घात लगाकर बैठे आरोपितों ने फरसा से उनपर हमला कर दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटना का कारण यह था कि पूर्व में सरस्वती पूजा के दिन आरोपित हल्ला-गुल्ला कर रहे थे। उनके पिता ने मना किया तो बकझक हो गई। इसी खुन्नस मेंइस घटना को अंजाम दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने सरकार की ओर से पक्ष रखा।