खुले डाक से होगी जिले के विभिन्न घाटों पर जब्त बालू की नीलामी
छपरा : जिले के विभिन्न स्थानों पर जब्त किए गए बालू की नीलामी खुले डाक से की जाएगी। दावारहित बालू के निस्तारण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति एवं बालू की मात्रा का आकलन-सह-सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी ने जब्त बालू की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
छपरा : जिले के विभिन्न स्थानों पर जब्त किए गए बालू की नीलामी खुले डाक से की जाएगी। दावारहित बालू के निस्तारण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति एवं बालू की मात्रा का आकलन-सह-सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी ने जब्त बालू की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब्त बालू की नीलामी खुले डाक के माध्यम से तीन सितंबर को सुबह 11 बजे से समाहरणालय के सभागार में की जाएगी। इस संबंध में खान निरीक्षक ने बताया कि निर्धारित तिथि को यदि नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में उक्त दावारहित बालू की नीलामी पुन: अगले कार्य दिवस को उपरोक्त निर्धारित स्थान एवं समय पर किया जाएगा। सुरक्षित जमा राशि निर्धारण समिति द्वारा एक हजार रुपये प्रति 100 घन फीट की दर से छपरा अनुमंडल के महुआ घाट, शमशान घाट, बलवंत टोला, रहरिया घाट में समेकित रूप से अवशेष बालू की मात्रा 21,42,900 घन फीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 2,14,29,000 रुपये मात्र निर्धारित की गई है। सोनपुर अनुमंडल में गोपालपुर में बालू की मात्रा 1,09,250 घनफीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 10,92,500 रुपये, मेहदी चक(सब्जघाट) में 3,31,000 घनफीट बालू की मात्रा के लिए सुरक्षित जमा राशि 33,10,000, कल्लु घाट में बालू की मात्रा 1,86,000 घन फीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 18,60,000, डोम घाट में बालू की मात्रा 3,45,000 घनफीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 34,50,000, रहिमपुर घाट के लिए 1,47,000 घन फीट बालू की मात्रा के लिए सुरक्षित जमा राशि 14,70,000 रुपये, सबलपुर में बालू की मात्रा 2,46,000 घन फीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 24,60,000, तथा पहलेजा एवं गंगाजल(संयुक्त) में बालू की मात्रा 8,34,500 घन फीट के लिए सुरक्षित जमा राशि 83,45,000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने वाले को निविदा आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, जीएसटी निबंधन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, स्वामित्व स्वच्छता/खनन बकाया रहित शपथ पत्र (मूल), पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र (मूल) तथा सुरक्षित जमा राशि का 15 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में खान निरीक्षक, सारण के नाम से छपरा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट(मान्यता प्राप्त बैंक से)के साथ दिनांक 2 सितंबर की संध्या पांच बजे तक हर हाल में जिला खनन कार्यालय, सारण, छपरा में समर्पित करना होगा।