दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार
छपरा। मकई की खेत में घास काट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सत्र विचार

छपरा। मकई की खेत में घास काट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सत्र विचारण के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोषी करार दिया गया अभियुक्त खैरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ा निवासी कामेश्वर राय है।
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसपर इसी थाना क्षेत्र के तुजारपुर निवासी एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था इस सिलसिले में छपरा मुफस्सिल थाना कांड सं.-379/98 से उसके बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में अभियुक्त को नामजद आरोपी बनाया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 19 सितंबर 98 को सुबह सात बजे अपने घर के दक्षिण दिशा स्थित मकई और मिरचाई लगे खेत में घास काट रही थी कि आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मुक्का थप्पड़ से मारपीट करने और पुलिस को इतिला दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।
वाद विचारण के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट दो के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने खुली अदालत में इस मामले में उसे दोषी करार दिया। इसके बाद अभियुक्त कामेश्वर राय को जेल भेज दिया गया। सजा के ¨बदू पर सुनवाई 15 मई को होगी।

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