पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास व अर्थदंड
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने फांसी लगाकर पत्नी की हत्या के दोषी वैशाली थाना क्षेत्र के मिर्जानगर गांव निवासी देवेंद्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जासं, छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने फांसी लगाकर पत्नी की हत्या के दोषी वैशाली थाना क्षेत्र के मिर्जानगर गांव निवासी देवेंद्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोनपुर थाना कांड संख्या 130/07 में सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
ग्राम सबलपुर पछियारी टोला निवासी मालती देवी ने 12 जून 2007 को पुत्री सरिता देवी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा कि 11 जून 2007 को दामाद देवेंद्र पासवान सरिता की विदाई कराने आया था। लेकिन उस समय सरिता के पिता नहीं थे इस कारण विदाई नहीं की। इस पर गुस्सा होकर दामाद ने पुत्री से लड़ाई-झगड़ा किया और घर के अंदर उसके गले में फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। उसके जाने के बाद जब बेटी के कमरे में गई तो उसका शव पड़ा था।