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पड़ोसी की हत्या मामले में आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम, उदय कुमार उपाध्याय ने परसा थाना कांड संख्या 11/11 में परसा के मुजौना निवासी विजेंद्र रावत को आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 10:50 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 10:50 PM (IST)
पड़ोसी की हत्या मामले में आजीवन कारावास
पड़ोसी की हत्या मामले में आजीवन कारावास

जासं, छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम, उदय कुमार उपाध्याय ने परसा थाना कांड संख्या 11/11 में परसा के मुजौना निवासी विजेंद्र रावत को आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विदित हो कि उसी गांव के सिकंदर रावत की पत्नी ने पुराने जमीनी विवाद को लेकर ताड़ के पेड़ छीलने वाली फसुली से पति का पेट फाड़कर हत्या कर देने की प्राथमिकी 10 फरवरी 2011 को दर्ज कराई थी। घटनास्थल पर ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गुंजन वर्मा ने सरकार का पक्ष रखा।


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