नए वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
छपरा। मोटरयान अधिनियम 01 के तहत नये वाहनों पर एचएचआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दि
छपरा। मोटरयान अधिनियम 01 के तहत नये वाहनों पर एचएचआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन यह नियम पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका जिसके कारण राज्य परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है कि इस नियम का कड़ाई से अनुपालन हो जिसके लिए मोटरयान निरीक्षक सहित थाना को भी इस नियम के अनुपालन के लिए सूचित किया गया है। साथ ही संबंधित थाना को यह आदेश दिया गया है कि वे क्षेत्र के मोटरयान डीलरों का फोरम गठन कर इसके क्रियान्वयन में योगदान दे। बताते चले कि जिले में जिस अनुपात में नए वाहनों की संख्या बढ़ी है। उस अनुपात में एचएसआरपी प्लेट नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन नए वाहनों पर यह उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट नहीं पाया जाएगा उस वाहन के स्वामी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।