राशि गबन मामले में सरपंच के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी
बनियापुर थाना क्षेत्र के सतुआं पंचायत में न्याय मित्र के दो वर्ष के मानदेय के रुपये गबन करने के मामले में प्रखंड के सतुआ ग्राम कचहरी के सरपंच के विरुद्ध बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सारण। बनियापुर थाना क्षेत्र के सतुआं पंचायत में न्याय मित्र के दो वर्ष के मानदेय के रुपये गबन करने के मामले में प्रखंड के सतुआ ग्राम कचहरी के सरपंच के विरुद्ध बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मानदेय मद के 1.62 लाख रुपये गबन कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए महिला सरपंच के खिलाफ न्याय मित्र अधिवक्ता पंचदेव प्रसाद द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी है।
दर्ज प्राथमिकी में ग्राम कचहरी के न्याय मित्र अधिवक्ता पंचदेव प्रसाद द्वारा बताया गया है कि पंचायत के सरपंच लालमुनी देवी द्वारा न्याय मित्र के 1 लाख 62 हजार रुपया गबन कर लिया गया है। न्याय मित्र द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त पंचायत में ग्राम कचहरी नहीं चलाया जाता है। सरपंच की जगह सरपंच पति शिवकुमार महतो तथा सरपंच पुत्र राजू महतो द्वारा सरपंच का काम किया जाता है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि सरकार द्वारा न्याय मित्र के दो वर्षों के मानदेय मद की राशि के भुगतान के लिए रंगदारी के रुप में आधी राशि की मांगी जा रही है। जिसको लेकर न्याय मित्र द्वारा सरपंच सहित सरपंच पति और सरपंच पुत्र पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।