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अंशदान एवं राज्यांश की कटौती को जिला कोषागार में जमा करें

डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में वरीय कोषागार अधिकारी ने बताया कि नई पेंशन योजना में शामिल वैसे अधिकारियों / कर्मियों (कार्यरत एवं स्थानांतरित) जिनका फंड अंतरण सीपीएफ से एनएसडीएल में नहीं हुआ है, उनका फंड अंतरण हेतु भविष्य निधि निदेशालय, वित विभाग पटना से पत्र के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 10:50 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 10:50 PM (IST)
अंशदान एवं राज्यांश की कटौती को जिला कोषागार में जमा करें
अंशदान एवं राज्यांश की कटौती को जिला कोषागार में जमा करें

जागरण संवाददाता, छपरा : डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में वरीय कोषागार अधिकारी ने बताया कि नई पेंशन योजना में शामिल वैसे अधिकारियों / कर्मियों (कार्यरत एवं स्थानांतरित) जिनका फंड अंतरण सीपीएफ से एनएसडीएल में नहीं हुआ है, उनका फंड अंतरण हेतु भविष्य निधि निदेशालय, वित विभाग पटना से पत्र के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है।

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उन्होंने बताया कि निकासी एवं व्ययन अधिकारी अपने अधिनस्थ नई पेंशन योजना में शामिल सभी अधिकारी एवं कर्मियों (कार्यरत एवं स्थानांतरित) जिनका फंड अंतरण सीपीएफ से एनएसडीएल में नहीं हुआ है, उन अधिकारी एवं कर्मियों का सीपीएफ मद में जमा अंशदान एवं राज्यांश की कटौती को विहित प्रपत्र (क) एवं प्रपत्र (ख) में निश्चित रुप से 25 सितंबर 18 तक जिला कोषागार कार्यालय छपरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कटौती विवरणी के आभाव में यदि अधिकारी / कर्मियों के अंशदान की राशि एवं राज्यांश की राशि का अंतरण नहीं होता है तो सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन अधिकारी की होगी। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही आवश्यक है और इस विवरणी को समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराएं।


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