Move to Jagran APP

सारण के मांझी में पर्यवेक्षण की पूर्ण जवाबदेही डीसीएलआर को

मांझी प्रखंड के 341 मतदान केन्द्रों पर आज बुधवार को वोटिग होगी। मतदान के पर्यवेक्षण की पूर्ण जवादेही सदर डीसीएलआर पुष्पेन्द्र कुमार को दी गई है। वे यहां के सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। उनके साथ मुख्यालय डीएसपी सौरभ जयसवाल सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 11:16 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 11:16 PM (IST)
सारण के मांझी में पर्यवेक्षण की पूर्ण जवाबदेही डीसीएलआर को
सारण के मांझी में पर्यवेक्षण की पूर्ण जवाबदेही डीसीएलआर को

सारण। मांझी प्रखंड के 341 मतदान केन्द्रों पर आज बुधवार को वोटिग होगी। मतदान के पर्यवेक्षण की पूर्ण जवादेही सदर डीसीएलआर पुष्पेन्द्र कुमार को दी गई है। वे यहां के सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। उनके साथ मुख्यालय डीएसपी सौरभ जयसवाल सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। साथ ही पूरे प्रखंड के बूथों को 12 जोन में बांट कर हर जोन के लिए अलग-अलग जोनल दंडाधिकारी व जोनल पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 46 सेक्टर बनाए गए हैं और हर सेक्टर के लिए पृथक सेक्टर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम डा नीलेश रामचंद्र देवरे ने इन अफसरों की प्रतिनियुक्ति के साथ इन्हें स्वच्छ व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के कड़ा दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे सुपर जोनल दंडाधिकारी सुपर जोनल दंडाधिकारी व सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी को डीएम ने मतदान के दौरान पूरे दिन भ्रमणशील रहने को कहा है। उन्हें सभी जोनल व सेक्टर दंडाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। संज्ञान में कोई भी गड़बड़ी आने पर वे अविलंब विधि संवत कार्रवाई कर उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे। उन्हें सबसे पहले यह देखना होगा कि सभी बूथों पर ससमय विहित प्रक्रिया के साथ मतदान प्रारंभ हो गया। बूथ के सौ मीटर की परिधि में मोबाइल पर बैन मतदान के दौरान बूथों के सौ मीटर की परिधि में मोबाइल व कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी का कैम्प बूथ से दो सौ मीटर दूर रहेगा। इस कैम्प में एक टेबल व दो कुर्सी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। यहां झंडा-पोस्टर नहीं होगा और भीड़ एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। मतदान केंद्रों के पास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। बूथ के सौ मीटर की परिधि में वोटरों को लालच देने, धमकाने, बूथ कब्जा करने का प्रयास तथा हंगामा करने वालों पर तत्काल विधि संवत कार्रवाई होगी। वोटर अपने निजी वाहन से जा सकेंगे बूथ तक वोटर मतदान करने अपने निजी वाहन से बूथ तक जा सकेंगे। लेकिन वे वाहन से बूथ पर दो सौ मीटर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अस्पताल की गाड़ी, एम्बुलेंस, डेयरी वाहन, पानी के टैंकर, चुनाव अधिकारी व पुलिस सहित अन्य आपात कालीन वाहनों का ही चुनाव क्षेत्र में परिचालन होगा। यात्रियों के आवागमन के लिए निश्चित स्थान से ही सार्वजनिक वाहनों का आवागमन होगा।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.