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फसल चराने व मारपीट के मामले में हुई सजा

छपरा। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने विचारण वाद संख्या 2165 /2018 पशु द्वारा फसल चराने तथा शिकायत करने पर घर में घुसकर पूरे परिवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में ग्राम शीतलपुर ,थाना -दिघवारा निवासी महेश्वर पंडित ने अपने पड़ोसी वीरेंद्र राय तथा उसकी पत्नी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी । कोर्ट ने अंदर दफा 147 भादवि के अंतर्गत एक एक वर्ष की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 08:15 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 08:15 PM (IST)
फसल चराने व मारपीट के मामले में हुई सजा
फसल चराने व मारपीट के मामले में हुई सजा

छपरा। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने विचारण वाद संख्या 2165 /2018 पशु द्वारा फसल चराने तथा शिकायत करने पर घर में घुसकर पूरे परिवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में ग्राम शीतलपुर ,थाना -दिघवारा निवासी महेश्वर पंडित ने अपने पड़ोसी वीरेंद्र राय तथा उसकी पत्नी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी । कोर्ट ने अंदर दफा 147 भादवि के अंतर्गत एक एक वर्ष की सजा सुनाई है।


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