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Coronavirus सारण में चौथे कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मांझी का सरयूपार गांव सील

जिले में चौथे कोरोना मरीज के सामने आने पर मांझी प्रखंड के सरयूपार गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 28 Apr 2020 01:27 PM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2020 01:27 PM (IST)
Coronavirus सारण में चौथे कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मांझी का सरयूपार गांव सील
Coronavirus सारण में चौथे कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मांझी का सरयूपार गांव सील

सारण, जेएनएन। जिले में चौथे कोरोना मरीज के सामने आने पर मांझी प्रखंड के सरयूपार गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इसके साथ ही गांव में तैनात मेडिकल टीम घर-घर सक्रीनिंग में संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में जुट गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सरयूपार गांव के पूरब शीतलपुर, पश्चिम एकडेंगवा, दक्षिण गोबरही और उत्तर भरहोपुर के एकमा प्रखंड सीमा को सील किया गया है।

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तीन किमी तक कंटेनमेंट जोन घोषित

गांव के तीन किलो मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इसमें पडऩे वाले सभी निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है। गांव की ओर पहुंचने वाली सभी सड़कों पर किसी तरह के वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत होगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।

सात किमी परिधि बफर जोन घोषित

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का निदेश दिया गया है और इसका दायित्व जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. दिलीप कुमार सिंह को सौंपा गया है। गांव से तीन किमी के कंटेनमेंट जोन के बाद सात किमी परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। इसके लिए मांझी बीडीओ एवं सीओ को बफर जोन में पडऩे वाली सभी गांवो में तकलीफ वाले रोगियों की प्रतिदिन सूचना प्राप्त करने का निर्देश है। सिविल सर्जन संक्रमित व्यक्ति के सभी परिवारिक सदस्यों को आइसोलेशन एवं क्वरंटाइन सेंटर में रखवाने एवं उनका नियमित रूप से जांच करवाने की व्यवस्था करेंगे।

सरयूपार के कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगे और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए मांझी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। यहां चावल, दाल, गेहूं, हरी सब्जी आदि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित कराया जाएगा। डीसीएलआर और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर इसकी निगरानी और अनुश्रवण करेंगे।


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