Move to Jagran APP

तेजाब हमला मामले में दो को 10-10 वर्षो का कठोर कारावास

रोसड़ा के एडीजे प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने छेड़खानी और तेजाब हमला मामले मे दो दोषी को 10-10 वर्षों का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का आदेश पारित किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 12:31 AM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 12:31 AM (IST)
तेजाब हमला मामले में दो को 10-10 वर्षो का कठोर कारावास
तेजाब हमला मामले में दो को 10-10 वर्षो का कठोर कारावास

समस्तीपुर । रोसड़ा के एडीजे प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने छेड़खानी और तेजाब हमला मामले मे दो दोषी को 10-10 वर्षों का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का आदेश पारित किया गया है।

loksabha election banner

हसनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 244/18 से जुड़े सत्र वाद संख्या 335/19 की सुनवाई करते हुए चार दिन पूर्व 24 नवंबर को न्यायालय ने चंद्रपुर गांव के दो अभियुक्तों रामजीवन महतो के पुत्र विनोद महतो तथा राम विनोद महतो के पुत्र दर्शन महतो को दोषी करार दिया था। शनिवार को सजा के बिदु पर हुई सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा मुकर्रर किया है। जिसमें भादवि की धारा 326ए/149 में 10-10 वर्षों का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है । राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर सजा का आदेश पारित किया गया है। वहीं धारा 326 बी/149 में 5-5 वर्षों का कठोर कारावास एवं 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाते हुए राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का कठोर कारावास का आदेश पारित किया है। इसके अलावा धारा148 मे दो-दो वर्ष, धारा 323/149 में एक-एक वर्ष, 447/149 में दो दो माह तथा धारा 341/149 मे 1-1 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए सभी सजाएं साथ- साथ चलाने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की संपूर्ण राशि राघवेंद्र कुमार, राकेश कुमार एवं निभा कुमारी में क्रमश : 50, 30 तथा 2ह्र प्रतिशत के अनुपात में मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष से अमरेंद्र कुमार सिंह एवं अमृतानंद ने अपनी अपनी दलीले पेश की।

किशोरी के द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर किया गया था तेजाब से हमला

दो वर्ष पूर्व के मामले पर नजर डालें तो गांव के एक 17 वर्षीया किशोरी से उसके दरवाजे पर ही दो मनचले पप्पू कुमार एवं पंकज कुमार द्वारा छेड़खानी की जाने लगी। विरोध करने पर मारपीट करते हुए एसिड अटैक कर दिया। जिसमें किशोरी समेत तीन लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी में किशोरी के अलावा राघवेंद्र कुमार एवं राकेश कुमार शामिल थे। जख्मी किशोरी के चाचा राजेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी में घटना का समय 18 नवंबर 2018 बताया है। आरोपियो द्वारा भतीजी से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए विरोध करते हुए चिल्लाने पर कई अन्य लोगों के दरवाजे पर पहुंचने की जानकारी दी थी। इसी बीच हाथ में लाठी डंडा तथा तेजाब लेकर पहुंचे आरोपितों द्वारा लड़की को निशाना साध तेजाब फेंकने का आरोप लगाया था। इस मामले में पप्पू और पंकज के अलावा दर्शन महतो, विनोद महतो एवं अन्य को भी आरोपित किया गया था। विनोद महतो एवं दर्शन महतो पूर्व से ही उपकारा रोसड़ा में बंद है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.