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तेजाब हमला मामले में तीन सगे भाई दोषी करार

आज से 18 साल पहले रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में हुए तेजाब हमला मामले की सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि आगामी 6 अप्रैल मुकर्रर की है। तीनों आरोपित आपस में सगे भाई बताए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 12:22 AM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 12:22 AM (IST)
तेजाब हमला मामले में तीन सगे भाई दोषी करार
तेजाब हमला मामले में तीन सगे भाई दोषी करार

समस्तीपुर । आज से 18 साल पहले रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में हुए तेजाब हमला मामले की सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि आगामी 6 अप्रैल मुकर्रर की है। तीनों आरोपित आपस में सगे भाई बताए गए हैं।

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जानकारी के अनुसार विभूतिपुर थाना कांड संख्या 91/2003 से संबंधित सत्रवाद संख्या 284/2006 की सुनवाई करते हुए एडीजे ने कल्याणपुर निवासी भगलू महतो के तीनों पुत्र महेश महतो, राम उचित महतो व रणधीर महतो को भादवि की धारा 341/34, 324 /34 एवं 326 /34 में दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सीताराम यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। तेजाब हमले में पिता-पुत्र समेत सात हुए थे जख्मी

18 वर्ष पूर्व कल्याणपुर में हुई घटना को लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। चार्जिग के लिए दी गई बैट्री वापस नहीं देने को लेकर हुए विवाद में दुकान के संचालक ने एसिड से हमला बोल दिया था। जिसमें एक महिला समेत सात लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी में जमाहिर महतो व उसके पुत्र मनोज महतो तथा भांजा भारत महतो के अलावा अरुण महतो, शंभू महतो, प्रहलाद महतो, हनुमान महतो और कौशल्या देवी शामिल थी। अस्पताल में इलाजरत जमाहिर महतो के फर्द बयान पर विभूतिपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप है कि चार्जिग के लिए दी गई बैट्री वापस मांगने पर उसके पुत्र मनोज की पिटाई कर दी गई। मनोज को घेर कर पीटने की सूचना पर जब परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो आरोपितों ने तेजाब से हमला कर दिया था।


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