विधि-व्यवस्था पर रखे कड़ी नजर
नगर पंचायत निर्वाचन को ले प्रशासनिक गतिविधि भी पूरे रफ्तार में है।
समस्तीपुर। नगर पंचायत निर्वाचन को ले प्रशासनिक गतिविधि भी पूरे रफ्तार में है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का लगातार निर्देश दिया जा रहा है। शनिवार को मुख्यालय के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक कर एसडीओ ने विधि व्यवस्था के साथ -साथ आदर्श आचार संहिता के पालन की समीक्षा की। उन्होंने थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को विधि व्यवस्था पर ध्यान रखने के साथ-साथ हर-हाल में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। कही भी इसके उल्लंघन की स्थिति में कारवाई कर प्रतिवेदित करने को कहा। उन्होने पदाधिकारियों को वार्डों में भ्रमणशील रहने की नसीहत देते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थक के क्रियाकलाप पर पैनी नजर रखे। वही शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को सभी मतदान केंद्र पर आधारभूत संरचनाओं को व्यवस्थित करने के साथ मतदान के दिन तक मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार, अंचलाधिकारी शशिभूषण प्रसाद ¨सह, थानाध्यक्ष मुनीर आलम, आपूर्ति पदाधिकारी सुमित कुमार एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे।
71 के लोगों विरूद्ध नोटिस जारी:-
चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कारवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत नगर पंचायत क्षेत्र के कुल 71 लोगों पर धारा 107 की कारवाई शुरू करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। आगामी चुनाव के दौरान किसी प्रकार के गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सभी को निर्धारित तिथि में न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
24 घंटे पूर्व से शहर की नाकेबंदी:-
आगामी 21 मई को होने वाले रोसड़ा नगर पंचायत चुनाव के 24 घंटे पूर्व से ही सम्पूर्ण शहर की नाकेबंदी कर दी जायेगी। इस आशय का आदेश पारित करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र से आने-जाने के सभी पांच रास्तों को सीलबंद करने का निर्देश दिया है। इसके तहत एसएच-55 पर डाकबंगला चौराहा एवं पंचवटी चौक तथा एसएच-88 पर पांचोपुर के अलावा मिर्जापुर तथा अनुमंडल कार्यालय के सामाने बांस-बल्ला लगाकर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।
एसडीएम ने बताया कि किसी प्रकार के अवांछित तत्वों को शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा।