शराब तस्करी में समस्तीपुर जेल में बंद नेहा झा और ईशान ने मांगी जमानत, 19 सितंबर को होगी सुनवाई
Bihar Liquor Smuggling Arrest: स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार नेहा झा और ईशान ...और पढ़ें

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। फाइल फोटो
HighLights
स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से 75 लीटर शराब बरामदगी।
नेहा झा और ईशान कुमार ने जमानत मांगी।
समस्तीपुर कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Excise Court Hearing: स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कूपे से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार नेहा झा और ईशान कुमार ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
दोनों आरोपितों की ओर से समस्तीपुर विशेष आबकारी न्यायालय-दो में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद हैं।

एसी फर्स्ट से बरामदगी
गौरतलब है कि चार सितंबर को समस्तीपुर जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी।
सुरक्षा बलों ने ट्रेन के एच-1 कोच स्थित कूपे से 75 लीटर विदेशी शराब की खेप जब्त की थी। मौके से सिंघिया थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी नेहा झा और उसके बहनोई ईशान कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

एसआईटी कर रही जांच
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है। जांच दल का नेतृत्व समस्तीपुर रेल डीएसपी को सौंपा गया है।
एसआईटी शराब की खेप के मूल स्रोत, नेटवर्क और डिलीवरी प्वाइंट का पता लगाने में जुटी है।
मोबाइल और दावों की पड़ताल
गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने नेहा झा का मोबाइल जब्त किया था, जिसकी तकनीकी जांच जारी है। हालांकि ईशान का मोबाइल बरामद नहीं हो सका था।
पूछताछ में नेहा ने पारिवारिक शादी के लिए शराब ले जाने का दावा किया था, लेकिन पुलिस जांच में फिलहाल किसी शादी समारोह की पुष्टि नहीं हुई है।
पारिवारिक कनेक्शन की जांच
पड़ताल में सामने आया है कि नेहा के परिवार के दो सदस्य पूर्व में भी शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं।
पुलिस अब पुराने मामलों और इस नई खेप के बीच के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। जमानत अर्जी पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर 19 सितंबर को अदालत का रुख तय होगा।
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