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समस्तीपुर में लंबित ई चालान पर मिलेगी 50 फीसदी छूट, राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा

Published: Sun, 06 Sep 2026 01:44 PM (IST)

Bihar E Challan Waiver: समस्तीपुर में लंबित ई-चालानों पर 50% तक छूट मिलेगी, जिसका निपटारा 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक ...और पढ़ें

भारी जुर्माने से परेशान वाहन मालिकों को सरकार ने 50 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है।

भारी जुर्माने से परेशान वाहन मालिकों को सरकार ने 50 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है।

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जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Traffic Challan: जिले के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से ई-चालान के भारी जुर्माने से परेशान वाहन मालिकों को सरकार ने 50 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है।

आगामी 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के तहत इन लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

करोड़ों का जुर्माना बकाया

जिले में कुल 21.5 करोड़ रुपये के 22,500 ई-चालान लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इसमें परिवहन विभाग के 11,500 मामलों में 18.7 करोड़ रुपये और यातायात पुलिस के 11,000 मामलों में 2.8 करोड़ रुपये की राशि फंसी हुई है।

योजना के तहत केवल उन्हीं मामलों को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 90 दिन पुराने हैं, जिसके तहत 12 जून 2026 से पहले कटे सभी चालान छूट के दायरे में आएंगे।

उल्लंघनों पर मिलेगी छूट

इस विशेष योजना के दायरे में ओवरस्पीड, खतरनाक ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग और गलत ओवरटेकिंग जैसे मामले शामिल हैं।

इसके अलावा बिना परमिट वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट उल्लंघन, ट्रिपल राइडिंग, नो-पार्किंग और नशे में वाहन चलाने से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इन सभी गंभीर व सामान्य उल्लंघनों के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत रियायत दी जाएगी।

प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा

लोक अदालत के दिन अफरा-तफरी और लंबी कतारों से बचाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में 7 से 11 सितंबर तक विशेष काउंटर बनाए गए हैं।

वाहन स्वामी अपने चालान की छायाप्रति और निर्धारित रियायती राशि जमा कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन मालिकों को 12 सितंबर को दोबारा अदालत आने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका मामला स्वतः निष्पादित मान लिया जाएगा।

टोकन सिस्टम से निस्तारण

जो लोग इस तय अवधि में पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, वे 12 सितंबर को सीधे लोक अदालत पहुंचकर भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्री-रजिस्ट्रेशन के दौरान चालान की छायाप्रति के साथ रियायती राशि जमा करने पर वाहन स्वामी को एक रसीद टोकन दिया जाएगा।

लोक अदालत से पहले ही परिवहन और पुलिस विभाग चालानों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लेंगे, जिससे प्रक्रिया तुरंत पूरी हो सकेगी।

डीटीओ ने दी सलाह

समस्तीपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप लोक अदालत में मामलों का त्वरित निपटारा कराया जाएगा।

अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए वाहन स्वामी 7 से 11 सितंबर के बीच प्री-रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाएं।

भुगतान के लिए ऑनलाइन व यूपीआई की सुविधा मौजूद रहेगी, लेकिन सर्वर समस्या से बचने के लिए नकद राशि साथ रखना अधिक सुविधाजनक होगा।