साक्ष्य के अभाव में रिहा
समस्तीपुर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को षष्टम सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने जानलेवा हमला करने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
समस्तीपुर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को षष्टम सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने जानलेवा हमला करने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। इसमें मोहिउद्दीनगर थाना क्षेत्र के अंदौर गांव निवासी कपिलेश्वर ¨सह, मुकेश ¨सह, कारू ¨सह, बसंती देवी, पूनम कुमारी, नीला देवी, डिक्की कुमारी, ओनम कुमारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। सूचक संजीव कुमार ¨सह ने मोहिउद्दीनगर थाना कांड संख्या 19-2004 दर्ज करा कर 4 अप्रैल 2004 की सुबह सात बजे नामजद आरोपियों पर घर व हरवे हथियार से लैश होकर आने और घर में घुस कर मारपीट करते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर देने का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी शिव कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश मिश्र ने अपना-अपना पक्ष रखा।