अब आवेदकों को सरकारी कार्यालयों से मिलेगी पावती रसीद
अब सरकारी कार्यालयों में आवेदन देने के बाद कर्मियों को पावती रसीद देनी होगी।
समस्तीपुर । अब सरकारी कार्यालयों में आवेदन देने के बाद कर्मियों को पावती रसीद देनी होगी। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं कोई यदि कोई व्यक्ति डाक से आवेदन भेजता है तो उसे भी डाक से ही पावती रसीद भेजी जाएगी। यह निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा इस दिशा में दिए गए आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के अपर सचिव राजेंद्र राम ने पिछले 12 फरवरी को सभी विभागों के पदाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय में दायर अवमानना वाद में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उसकी पावती रसीद दी जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि पत्र प्राप्त करने वाले कर्मियों के द्वारा अपना लघु हस्ताक्षर किया जाता है। जिससे बाद में यह पता नहीं चल पाता है कि किसने इस पत्र को प्राप्त किया था। ऐसी परिस्थिति में एक फॉर्मेट विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदन प्राप्त हो गया है। उस फॉर्मेट में आवेदक को पावती रसीद दी जाए। जिससे भविष्य में उसे काम आ सके। बता दें कि उच्च न्यायालय में दायर अवमानना वाद महेश प्रसाद यादव बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था। हालांकि पहले से ही सरकारी विभागों खासकर लोक सूचना का अधिकार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के साथ-साथ बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में भी पावती दी जाती है। जबकि अन्य आवेदनों के लिए यह व्यवस्था नहीं थी। अब राज्य सरकार के आदेश पर सभी प्रकार के आवेदकों को उसकी पावती रसीद दी जाएगी। इस बाबत पूछे जाने पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किय जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई प्रकार के आवेदनों के लिए ¨प्रटेड पावती रसीद देने का प्रावधान है।