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जानलेवा हमला मामले में एक को 7 वर्ष की सश्रम कारावास

रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर थाना क्षेत्र में बारह वर्ष पूर्व एक युवक पर हुए तेजाब हमला मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश ¨सह ने सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 12:11 AM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 12:11 AM (IST)
जानलेवा हमला मामले में एक को 7 वर्ष की सश्रम कारावास
जानलेवा हमला मामले में एक को 7 वर्ष की सश्रम कारावास

समस्तीपमुर । रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर थाना क्षेत्र में बारह वर्ष पूर्व एक युवक पर हुए तेजाब हमला मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश ¨सह ने सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है। मंगलवार केा सजा के विन्दु पर सुनवाई के पश्चात एडीजे ने हसनपुर थाना के मरांची उजागर निवासी मो.भोला के पुत्र मो.मोती को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। जिसमें घारा 341/34 पवं 326 भादवि में पांच वर्षों का सश्रम कारावास के साथ तेजाब पीड़ित को बतैार जुर्माना दस हजार राशि देने का आदेश पारित किया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही धारा307/34 में सात वर्ष का सश्नम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ- साथ चलाने का आदेश दिया है। बहस के दौरान सरकारी पक्ष से सहायक अपर लोक अभियोजक जय प्रकाश वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता महेन्द्र यादव आदि ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। बताते चलें कि 15 नवम्बर 2007 को हसनपुर के वीरपुर निवासी राम लखन महतो के पुत्र मनोज कुमार के उपर तेजाब फेंक कर जानलेवा हमला किया गया था। इस संबंध में पीडित के ब्यान पर हसनपुर थाना कांड सं.148/07 दर्ज किया गया था।

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