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पहले दिन ही शहर में नो इंट्री के आदेश की उड़ीं धज्जियां

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तय अवधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर सोमवार से रोक लगा दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 12:37 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 12:37 AM (IST)
पहले दिन ही शहर में नो इंट्री के आदेश की उड़ीं धज्जियां
पहले दिन ही शहर में नो इंट्री के आदेश की उड़ीं धज्जियां

समस्तीपुर । सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तय अवधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर सोमवार से रोक लगा दी। सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक कोई भी भारी या मध्यम मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके लिए कड़ाई से आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, पहले ही दिन इस आदेश की धज्जियां उड़ीं। शहर के ताजपुर रोड में ट्रकों का आना-जाना जारी रहा।

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जानकारी के अनुसार नो इंट्री के पहले दिन सोमवार को भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के इंट्री पर रोक लगा दी गई। जाम से निजात दिलाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। वर्ष 2018 में जिले में जगह-जगह हुई सड़क दुर्घटनाओं में 266 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोगों की मौत तो टेंपो एवं ट्रक दुर्घटना में हरपुर एलौथ के पास हो गई। एक दिन पहले गोलंबर पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। इस फैसले को कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। लेकिन शहर के ताजपुर रोड समेत कई सड़कों पर ट्रकों का आना-जाना लगातार जारी रहा। जिससे नो इंट्री के पहले दिन इस आदेश की हवा निकलती हुई दिखी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने बताया कि शहर के चारों ओर से आने वाले वाहनों के प्रवेश स्थल पर पुलिस को तैनात किया गया है। नो इंट्री का बोर्ड भी चार दिन पहले ही लगा दिया गया है। दो पालियों में सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है।

यहां पर रोके गए भारी और मध्यम मालवाहक वाहन

मुसरीघरारी एनएच 28 से समस्तीपुर की ओर भारी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया। जबकि मुसरीघरारी से समस्तीपुर आने के क्रम में औद्योगिक प्रांगण के पास भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन को रोक दिया गया। जबकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विशनपुर चौक तथा ताजपुर की ओर से आने वाले वाहनों को आधारपुर के पास भी मालवाहक वाहनों को आने से रोक दिया गया है। इसी तरह पूसा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को गढि़या चौक पर ही रोक दिया गया। जबकि कल्याणपुर की ओर से आने वाले वाहनों को जिले के प्रवेश द्वार जटमलपुर के पास रोका गया। सभी प्वाइंट पर नो इंट्री का बोर्ड परिवहन विभाग की ओर से लगाया गया है। पिछले दिनों सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक में शहर में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 21 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया।

एफसीआइ के वाहनों पर लगा प्रतिबंध

एफसीआइ गोदाम से निकलने वाले भारी वाहनों के निकलने पर भी रोक लगाई गई है। जितवारपुर में एफसीआई का गोदाम है। इस वजह से यह आदेश उस पर भी लागू किया गया है। सुबह आठ बजे पूर्व एवं रात के आठ बजे के बाद ही वाहनों को निकालने का आदेश दिया गया है।

दूध और पेट्रोल टैंकर को दी गई छूट

जिला प्रशासन ने दूध टैंकर, पेट्रोल टैंकर, अग्निशामक वाहन, बिजली विभाग के वाहनों के साथ-साथ आपातकालीन भारी वाहनों को इससे छूट दी है। यानि ये वाहन पहले की तरह ही चलते रहेंगे।

जुर्माना का किया गया है प्रावधान

नो इंट्री का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी भारी या मध्यम मालवाहक वाहन नो इंट्री का उल्लंघन करेंगे तो उसके विरूद्ध जुर्माना किया जाएगा। इसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में निर्धारित अवधि में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गांव के गली-मोहल्लों की सड़कों से कुछ ट्रक समेत अन्य मालवाहक के निकलने की सूचना मिली है। इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना किया जाएगा।

अशोक कुमार मंडल, सदर एसडीओ, समस्तीपुर।


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