कोर्ट में जज के सजा सुनाते ही बेहोश हुआ दुष्कर्मी: नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कीटनाशक का प्रयोग...
Samastipur Crime व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट कैलाश जोशी ने दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मंगलवार को तीन साल पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मो. शाहरुख रब्बानी को दोषी...
समस्तीपुर, संवाद सहयोगी: व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट कैलाश जोशी ने दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने मंगलवार को तीन साल पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मो. शाहरुख रब्बानी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना का भी आरोप लगाया।
होश में आया तो पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा जेल
जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी कोर्ट में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। हालांकि, बाद में होश आने पर दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि साक्ष्य और गवाह के आधार पर पास्को कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार और बचाव पक्ष से बबलू भारद्वाज ने अपना-अपना पक्ष रखा।
शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शाहरुख रब्बानी मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के गंगपार गांव में वर्ष 2020 में 15 साल की किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराने के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग भी किया। इसके अलावा अलग-अलग धमकी भी दिया करता था। बाद में किशोरी द्वारा मामले की जानकारी परिवार को लोगों को दी गई।
महिला थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
परिवार के लोगों ने इस मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के द्वारा एक लाख रुपये भी देने का निर्देश जारी किया, ताकि उसके आगे की पढ़ाई-लिखाई आदि हो सके।
इसके साथ ही अभियुक्त को लगाए गए 40 हजार जुर्माना में से 20 हजार रुपये जुर्माना की राशि पीड़ित को भी देने का आदेश जारी किया गया है।