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हत्या मामले में पांच को सश्रम आजीवन कारावास

छह वर्ष पूर्व जिले के बिथान थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश ¨सह ने पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 11:39 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 11:39 PM (IST)
हत्या मामले में पांच को सश्रम आजीवन कारावास
हत्या मामले में पांच को सश्रम आजीवन कारावास

समस्तीपुर। छह वर्ष पूर्व जिले के बिथान थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश ¨सह ने पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना का भी आदेश पारित किया है। बिथान थाना कांड सं. 40/12 से संबंधित सत्र वाद 608/12 की सुनवाई के पश्चात एडीजे ने बुधवार को दोषी करार देते हुए अभियुक्तों को सजा मुकर्रर किया। जिसमें धारा 302/149 में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 148 में सभी अभियुक्तों को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एडीजे ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। जिसे सजा सुनाई गई उसमें बिथान के मारेकारी निवासी चंडी यादव के पुत्र जगदेव यादव एवं शंकर यादव तथा शंकर यादव का पुत्र देवेन्द्र यादव, संतोष यादव और दीपक यादव शामिल है। सजा सुनाने के दौरान दीपक अनुपस्थित था। न्यायालय ने 4 को जेल भेजते हुए दीपक के विरूद्ध कनविक्सन वारंट जारी कर दिया है। बताते चलें कि शंकर यादव को पूर्व में भी सत्रवाद सं. 254/96 में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में वह उक्त मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पर है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राम कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद ¨सह एवं लक्ष्मीकांत यादव ने बहस में भाग लिया। मौके पर त्वरित विचार प्रकोष्ठ के प्रभारी अज त कुमार एवं प्रमोद प्रभाकर के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष से जुड़े काफी संख्या में लोग न्यायालय में मौजूद रहे। बता दें कि भूमि विवाद में अपने ही भाई-भतीजों ने 25 वर्षीय युवक सुलटन यादव की हत्या उस समय कर दी थी जब वह अपना खेत जोतने गया था। इस संबंध में मृतक के दूसरे भाई दिलीप यादव द्वारा बिथान थाना में धारा 147/148/149/323/324/307 एवं 302 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें अभियुक्तों द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से खेत पर ही हरवे हथियार से प्रहार कर बुरी तरह जख्मी करने और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने की जानकारी दी गई थी।

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