दहेज प्रताड़ना में पति को तीन वर्ष कारावास
दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले की सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार शाही ने करते हुए पति को कारावास की सजा सुनाई।
समस्तीपुर । दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले की सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार शाही ने करते हुए पति को कारावास की सजा सुनाई। बंगरा थाना क्षेत्र के कुबौलीराम गांव निवासी नरेंद्र मोहन प्रसाद ¨सह को भादवि की धारा 498 (ए) एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम 314 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई। अभियोगिनी साधना देवी ने वर्ष 2008 में अभियोग पत्र संख्या 1084/2008 दायर कर आरोपित किया था कि उसके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा 50 हजार रुपये दहेज की मांग की गई थी। मांग पूर्ति नहीं होने पर अभियोगिनी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। अभियोग पत्र में ससुर अखिलेश प्रसाद ¨सह, सास शैल देवी, भैंसूर धीरेंद्र मोहन ¨सह को भी नामजद किया गया था। परंतु न्यायालय ने उक्त तीनों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया।