हत्या में दोषी आजीवन कारावास व अर्थदंड
रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत बेलसंडी में छह वर्ष पूर्व अरुण दास की हत्या मामले में फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिंह ने एकमात्र नामजद आरोपित गौरव कुमार राय को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
समस्तीपुर । रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत बेलसंडी में छह वर्ष पूर्व अरुण दास की हत्या मामले में फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिंह ने एकमात्र नामजद आरोपित गौरव कुमार राय को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सुनाई गई सजा पर नजर डालें तो भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है। वहीं 27(1) आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास तथा तीन हजार जुर्माने की सजा व राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय ने सभी सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि एडीजे ने कांड की सुनवाई के पश्चात विगत 26 मई को ही अभियुक्त गौरव कुमार राय को उपरोक्त धाराओं में दोषी करार दिया था, जबकि एक अन्य अप्राथमिक अभियुक्त विभूतिपुर थाने के ही भरपुरा निवासी यशवंत कुमार को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। निर्धारित तिथि को सजा की बिदु पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। बताते चलें कि विभूतिपुर के बेलसंडी निवासी रामदेव दास का पुत्र अरुण दास की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गौरव कुमार को आरोपित किया गया था। घटना का समय 26 मई 2013 की रात्रि करीब 11 बजे बताया गया। घर में सोए अरुण को बाहर बुलाकर गोली मारने का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी को प्रत्यक्षदर्शी बताया। घटना के पश्चात जख्मी हालत में उसे सदर अस्पताल में इलाज के पश्चात पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अगले दिन इलाज के दौरान पुत्र की मौत हो गई।