आर्म्स एक्ट में बड़कू को छह वर्षों की सजा
समस्तीपुर । रोसड़ा में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रोसड़ा में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दीपचंद पाण्डेय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को कुल छह वर्षों की सजा तथा दस हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
समस्तीपुर । रोसड़ा में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दीपचंद पाण्डेय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को कुल छह वर्षों की सजा तथा दस हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनाई है। बिथान थाना कांड स.-128/2016 से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए थाना क्षेत्र के लरझा घाट निवासी कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) एवं 26 में दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनायी गई। दोनों धाराओं के तहत तीन-तीन वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाते हुए राशि जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने दोनों सजा अलग-अलग चलाने का निर्देश देते हुए 428 सीआरपीसी के तहत जेल में कटे अवधि को समायोजन का भी आदेश दिया है। सजा की ¨बदु पर सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से एपीपी अनिल कुमार तथा बचाव पक्ष से रामाशीष राय एवं विनोद ¨सह अपनी-अपनी दलीलें पेश की। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2016 में एसटीएफ ने बड़कू यादव को कलवाड़ी ढ़ाला के निकट आर्म्स एवं मोबाईल तथा नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस पदाधिकारी शेखर कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताते चलें कि कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव बिथान के व्यापार मंडल अध्यक्ष बिरेन्द्र यादव हत्या कांड में सजावार होकर जेल में बंद है।