निगरानी जांच के लिए शिक्षकों का प्रमाण पत्र ससमय नहीं देने वाले 17 बीईओ को फटकार
स्थानीय शिक्षा भवन स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को शिक्षा विभाग की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी बीरेंद्र नारायण ने की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्मिलित हुए।
समस्तीपुर । स्थानीय शिक्षा भवन स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को शिक्षा विभाग की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी बीरेंद्र नारायण ने की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्मिलित हुए। डीईओ ने 17 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पंचायती राज संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराने पर फटकार लगाई। कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच के लिए निगरानी विभाग को उपलब्ध कराना है। बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी मोरवा, दलसिंहसराय व सरायरंजन को छोड़कर फोल्डर फाइल उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। स्पष्ट किया कि 17 जनवरी को रिपोर्ट देंगे कि अब प्रखंड में कोई भी वांछित फोल्डर फाइल निगरानी को जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराना है। इसके अलावा नौवीं से बारहवीं कक्षा संचालन की स्थिति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निष्ठा प्रशिक्षण, नौवीं कक्षा के संचालन वाले विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन, भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालयों की रिपोर्ट, विवादित एवं अतिक्रमित भूमि वाले विद्यालयों से संबंधित रिपोर्ट, पाठ्य पुस्तक से संबंधित रिपोर्ट सहित आदि बिदुओं की समीक्षा की। डीईओ ने विद्यालय से बाहर छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों का निकट के विद्यालय में नामांकन के बारे में जानकारी से अवगत हुए। इसके अलावा कोर्ट केस, जिला लोक शिकायत निवारण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार, लोकायुक्त से संबंधित रिपोर्ट पर भी गहनता से जांच की। उन्होंने विद्यालय परिसर, शौचालय व कमरों की साफ-सफाई पर आवश्यक निर्देश दिया। विद्यालय के भूमि का सीमांकन एवं जमाबंदी से संबंधित रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। चल अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने का निर्देश
डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चल अचल संपत्ति का ब्योरा तत्काल जमा कराया जाए। इसमें जिले के सभी प्रखंड में अवस्थित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का चल-अचल संपत्ति का ब्योरा समेकित कर समाहरणालय स्थित एनआइसी में 31 जनवरी तक आवश्यक रूप से जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। प्राप्ति रसीद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। विलंब होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही।