दुर्व्यवहार करने के मामले में 10 दोषी करार
दल¨सहसराय अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विनीत कुमार ¨सह ने शुक्रवार को विचारण वाद संख्या 681/18 में दस अभियुक्तों को धारा 323 भादवि में दोषी करार करते हुए कस्टडी में ले लिया।
समस्तीपुर । दल¨सहसराय अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विनीत कुमार ¨सह ने शुक्रवार को विचारण वाद संख्या 681/18 में दस अभियुक्तों को धारा 323 भादवि में दोषी करार करते हुए कस्टडी में ले लिया। अपराह्न मे दोषी होने के बिन्दु पर सुनवाई के बाद सभी दस अभियुक्तों को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत फटकार लगाकर मुक्त कर दिया गया। अभियोगी के अधिवक्ता के अनुसार उजियारपुर थाना क्षेत्र के कोरबद्धा निवासी जलेश्वरी देवी के द्वारा 2013 में अभियोग पत्र दायर किया गया था। अभियोग पत्र में बताया गया था कि 30 मई 2013 को अभियुक्त कोरबद्धा पतैली निवासी शंकर दास, मनोज दास, विनोद दास, शिवशंकर दास, सुबोध दास पिता भुट्टो दास, भुट्टो दास पिता शशिधर दास, सुंदरी देवी, मंजू देवी, रीता देवी, अनिता देवी आदि उसके घर पहुंच गए और डायन कहकर उसके साथ मारीपट की। यह भी आरोप लगाया गया था कि उसके साथ अपमानजमक बर्ताव भी किया गया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सभी को दोषी करार दिया गया। हालांकि बाद में फटकार लगाने के बाद सभी को मुक्त कर दिया गया।