Move to Jagran APP

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से कराया अवगत

सहरसा: शहर के रेड क्रास सोसाइटी सभागार में बुधवार को निजी विद्यालयों की हुई बैठक में

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 07:45 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 07:45 PM (IST)
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 
के प्रावधानों से कराया अवगत
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से कराया अवगत

सहरसा: शहर के रेड क्रास सोसाइटी सभागार में बुधवार को निजी विद्यालयों की हुई बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया। जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों की बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी डा. तकीउद्दीन अहमद ने की। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित प्रतिवेदन शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन-जिन विद्यालयों ने अबतक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है वैसे विद्यालय यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन जमा कर दें। जिससे सही समय पर राज्य मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा सकें। एडीपीसी राजीव नंदन ¨सह ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला। उन्होंने मौजूद निजी विद्यालयों से वांछित प्रतिवेदन 15 फरवरी 19 तक हर हाल में जमा करने को कहा। साथ ही वैसे विद्यालय जिनका प्रस्वीकृति अवधि समाप्त हो चुका है उन्हें वांछित प्रतिवेदनों के साथ अंतिम रूप से 28 फरवरी 19 तक आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। बैठक को एसीपी मुमताज आलम, एआरपी ओमप्रकाश, चिल्ड्रेन स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सुन्दर साहा आदि ने संबोधित किया। बैठक में निजी स्कूलों के निदेशक व प्राचार्य राजीव कुमार, चन्द्रशेखर झा शेखरजी, भीडी थॉमस, पंकज कुमार ¨सह, अरूण साह, आशीष कुमार झा आदि ने भाग लिया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.