मुखिया हत्याकांड में मिली दो लोगों को पांच वर्ष की सजा
सहरसा: सुहथ के मुखिया हत्याकांड में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरिदयाल प
सहरसा: सुहथ के मुखिया हत्याकांड में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरिदयाल पटेल ने दो आरोपित को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपित नरेश यादव एवं संजय यादव को उपरोक्त सजा के अलावा शस्त्र अधिनियम में भी तीन वर्ष की सजा मुकर्रर करते हुए दोनों को 15-15हजार रुपये जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया। मामले में अपर लोक अभियोजक हरि शेखर मिश्र एवं पूर्व लोक अभियोजक श्याम कुमार दास ने गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर आरोपित को कठोर सजा देने की प्रार्थना न्यायालय से की। उल्लेखनीय है कि 17अक्तूबर 2003 को घटित घटना की प्राथमिकी सुहथ पंचायत के तात्कालिक मुखिया राम प्रसाद राय के पुत्र संजय कुमार राय ने थाने में दर्ज कराई थी। गोलीबारी की घटना में मुखिया की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। जबकि उनका पुत्र राजकुमार राय गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया था।